पंजाब में एक जून को लोक सभा चुनावों की वोटिंग है। जिससे मद्देनजर सभी सरकारी, गैर सरकारी दफ्तरों और संस्थानों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। जारी की गई नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर पाएं। इसलिए एक जून यानि शनिवार को छुट्टी का फैसला लिया गया है। इस बार निर्वाचन आयोग ने मतदान का लक्ष्य 70 फीसदी के पार रखा है। इसके लिए निर्वाचन आयोग कही तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं।
30 मई से लेकर 1 जून शाम तक बंद रहेगें शराब के ठेके
शराब ठेके मतदान से पहले ही 30 मई 2024 की शाम 6:00 बजे से 1 जून 2024 की शाम 6:00 बजे और 4 जून 2024 (पूरा दिन) मतगणना वाले दिन बंद रहेंगे। यह फैसला भी आयोग की तरफ से लिया गया है। इस दौरान होटलों, रेस्टाेरेंट और पबों में भी शराब परोसी नहीं जाएगी।