सेंटर न्यूज एक्सप्रेस (देसराज)
सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के प्रोडक्ट एड पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस भी जारी किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिशन ने साल 2022 में बाबा रामदेव के भ्रमक दावा करने वाले एड पर आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
देश को धोखा दे रहे ही कंपनी
जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा- पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी, जबकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। पतंजलि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) एक्ट में बताई गई बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन नहीं कर सकती।
कंपनी और मालिक को अवमानना नोटिस
कंपनी के विज्ञापन कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जाते हैं, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि गलत दावे के साथ विज्ञापन चलाए जाते हैं। अवमानना नोटिस का जवाब देने के लिए कोर्ट ने कंपनी और उनके मालिक बालाकृष्णन को तीन हफ्ते का समय दिया है।
एक-एक करोड़ जुर्माने की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस ए. अमानुल्लाह की बेंच ने पहले के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए आलोचना भी की। पिछले साल कोर्ट ने कंपनी को विज्ञापनों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। नवंबर महीने में ही कोर्ट ने पतंजलि से कहा था कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो जांच के बाद कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।