सेंटर न्यूज़ एक्सप्रेस (देसराज)
जालंधर के गुरु नानक मिशन चौक के पास स्थित इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्शन लिया है। RBI की ओर से जारी की गई गाइडलाइन फॉलो न करने के चलते कार्रवाई की थी। जिसके तहत न तो जालंधर के उक्त बैंक में से कोई अकाउंट होल्डर्स पैसे निकलवा सकता था और न ही जमा करवा सकता था। जिसके बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
बैंकिंग अधिनियमों के तहत बढ़ाया गया समय
जानकारी मुताबिक RBI ने बयानों में कहा कि इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर निर्देशों की अवधि तीन महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। इसके बाद अब निर्देशों की अवधि को 10 मार्च 2024 से बढ़ाकर 10 जून 2024 तक कर दिया गया है। इसते चलके लोग अभी भी अपने खातों से पैसे नहीं निकलवा पाएंगे और उन्हें परेशानियों का सामने कर पड़ सकता है। बैंकिंग अधिनियमों के तहत ये अवधि बढ़ाई गई है।
बता दें कि इसे लेकर बीते दिन उक्त बैंक के खाता धारकों ने हंगामा भी किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35-ए के अंतर्गत 9 मार्च 2023 के निर्देश CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 की ओर से द इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को समय-समय पर यथा संशोधित 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह के लिए निर्देश जारी किए थे। जिसे पिछली बार 10 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।