Monday, December 23, 2024
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CM Kejriwal: केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट ने कहा- पहले HC से अपनी अर्जी वापस लें या फैसला आने का इंतजार करें

Centre News Express (24 June Desraj)

Delhi Excise Policy Case के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली है। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी। सोमवार को  जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि हाई कोर्ट उनकी अर्जी इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।इस पर  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट से अपनी अर्जी वापस लें, फिर हमारे पास आएं। या फिर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करे।

दरअसल, दिल्ली के कथित शराब नीति मामले में निचली अदालत ने सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इस फैसले को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश आने दें। अगर हाई कोर्ट ने कहा कि 2 दिन में फैसला दे देंगे। ऐसे में क्या परेशानी है? इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि यह उचित नहीं है। जब फैसला मेरे पक्ष में आया तो रोक क्यों? सिंघवी ने कहा कि ईडी ने 48 घंटे मांगे थे लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने नहीं दिए। हाई कोर्ट के आदेश और प्रक्रिया पर यह अदालत रोक लगाए।

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानती रिहाई के आदेश पर अंतरिम रोक हटाने से इनकार करते हुए कहा कि हमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, तो हमारा दखल देना उचित नहीं है. हम याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए रखेंगे। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि जब दिल्ली हाई कोर्ट बिना ऑर्डर कॉपी अपलोड हुए स्टे लगा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी बिना हाई कोर्ट का आदेश आए उस पर रोक लगा सकता है।

याचिका में दिल्ली HC के आदेश को दी गई है चुनौती

याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाई थी। शराब घोटाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी लेकिन लोअर कोर्ट के इस फैसले को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी होने तक बेल पर रोक रहेगी। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

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