Tuesday, December 16, 2025
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येशू-येशू वाले ईसाई धर्मगुरु को रेप केस में उम्रकैद:पादरी बजिंदर गिड़गिड़ाकर बोला- बच्चे छोटे, पत्नी बीमार; कोर्ट ने दलीलें ठुकराईं

Christian religious leader Yeshu Yeshu gets life imprisonment in rape case

CENTRE NEWS EXPRESS (1 APRIL) DESRAJ

येशू-येशू वाले ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को रेप केस में उम्रकैद की सजा हो गई है। मोहाली कोर्ट ने उसे यह सजा सुनाई। इसके बाद मोहाली कोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

बजिंदर को कोर्ट ने 3 दिन पहले दोषी करार दिया था। इसके बाद उसे पटियाला जेल में बंद कर दिया गया था। बजिंदर पर आरोप है कि वह विदेश में बसाने के बहाने महिला को अपने घर ले गया। जहां उसका रेप कर वीडियो बनाया। उसे धमकी भी दी कि अगर उसका विरोध किया तो वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देगा।

इस मामले में पीड़ित के वकील ने बताया कि कोर्ट ने बजिंदर को सजा सुनाते हुए कहा कि उसे अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा।

सजा से बचने के लिए पादरी बजिंदर कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा- मेरे बच्चे छोटे हैं। पत्नी बीमार है। मैं सोशल आदमी हूं। मेरी टांग में रॉड डली हुई है, इसलिए मुझ पर रहम किया जाए। मगर कोर्ट ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया।

वहीं पीड़िता ने सजा पर संतुष्टि जताते हुए कहा- ये केस 7 साल से दबा हुआ था। मगर उनके वकीलों, पुलिस और कोर्ट ने इसमें जान डाल दी।

यह सजा ऐसे समय पर हुई है, जब बजिंदर सिंह एक और यौन उत्पीड़न और एक अन्य महिला से मारपीट के मामलों में फंसा हुआ है।

क्या है पूरा मामला, 3 पॉइंट में जानिए..

1. बजिंदर महिला को अपने घर ले गया, रेप किया बजिंदर सिंह पर 2018 में रेप, मारपीट और धमकी देने के मामले में मोहाली के जीरकपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। महिला का कहना था कि वह विदेश में बसना चाहती थी। इसके लिए उसने बजिंदर से संपर्क किया। बजिंदर उसे मोहाली स्थित अपने सेक्टर 63 स्थित घर में ले गया। जहां उसके साथ रेप कर वीडियो बनाया।

2. दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट हुआ, जमानत पर छूटा इस मामले में केस दर्ज होने के बाद 2018 में ही बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में बजिंदर को जेल से जमानत पर छोड़ा गया। इसी महीने की शुरुआत में 3 मार्च को कोर्ट ने बजिंदर और अन्य 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे।

3. कोर्ट ने 5 बरी किए, बजिंदर दोषी करार 28 मार्च को मोहाली कोर्ट ने इस मामले में बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया। वहीं बाकी 5 आरोपियों, पादरी जतिंदर कुमार और अकबर भट्‌टी, राजेश चौधरी, सितार अली व संदीप पहलवान को बरी कर दिया। ट्रायल के दौरान एक आरोपी सुच्चा सिंह की मौत हो चुकी है।

पीड़िता के पति का दावा- 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था इस मामले में पीड़ित महिला के पति का कहना है कि बजिंदर ने केस वापस लेने का दबाव बनाया था। उन पर क्रॉस केस दर्ज कराए गए। झूठे केस भी दर्ज हुए। उन्हें बुड़ैल, कपूरथला की जेल में रहना पड़ा। इसके बावजूद वे नहीं झुके। डराकर बात नहीं बनी तो पैसों का ऑफर देना शुरू किया। बजिंदर का एक सीनियर अधिकारी 5 करोड़ रुपए का ऑफर लेकर आया था, लेकिन हमने उसे ठुकरा दिया। अब बरी हुए लोगों को सजा दिलाने के लिए हायर कोर्ट में जाएंगे।

इन 2 आरोपों में भी घिरा बजिंदर सिंह

1. पादरी ने चंडीगढ़ ऑफिस में मोहाली की महिला को पीटा बजिंदर के खिलाफ दूसरा मामला महिला से मारपीट का है। इसका खुलासा एक वीडियो सामने आने के बाद हुआ था। 16 मार्च को सामने आए वीडियो में बजिंदर सिंह एक महिला को थप्पड़ मारता दिख रहा था। इससे पहले उसने बच्चे के साथ बैठी इस महिला के मुंह पर कॉपी भी फेंक कर मारी थी। वायरल हुआ वीडियो 14 फरवरी का था। घटना बजिंदर सिंह के चंडीगढ़ ऑफिस में हुई थी। वीडियो सामने आने के बाद पता चला कि जिस 40 साल की महिला के साथ मारपीट हुई, वह मोहाली की रहने वाली थी।

वह करीब 13-14 सालों से पादरी के पास काम करती थी। जब मामले का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने महिला के बयान दर्ज किए। इसके बाद पादरी बजिंदर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 (महिला की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत माजरी थाने में FIR दर्ज कर ली।

ViaCNE
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