Monday, December 15, 2025
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समय कम है… 30 नवंबर से पहले ये तीन काम नहीं किए, तो परेशानी तय!

CENTRE NEWS EXPRESS (24 NOVEMBER DESRAJ)

नवंबर तेजी से खत्म हो रहा है, और इसी महीने से जुड़ी तीन ऐसी जरूरी डेडलाइन भी नज़दीक आ चुकी हैं, जिनका असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। अगर आपने इन कामों को समय रहते पूरा नहीं किया, तो बाद में परेशानी और नुकसान दोनों झेलने पड़ सकते हैं. कौन-सी हैं ये तीन महत्वपूर्ण डेडलाइन? आइए एक-एक करके समझते है।

UPS चुनने का आखिरी मौका: 30 नवंबर

सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा और महत्वपूर्ण समय है. वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) विकल्प चुनने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की है.

पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर नवंबर के अंत तक किया गया. UPS को NPS से अलग, अधिक स्थिर और सुरक्षित रिटायरमेंट मॉडल माना जा रहा है. इसलिए जो कर्मचारी इस नई स्कीम में आना चाहते हैं, उनके पास अब सिर्फ कुछ दिन बचे हैं।

पेंशनरों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य

अगर आप पेंशन प्राप्त करते हैं, तो यह काम बिल्कुल भी टालने वाला नहीं है. लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 नवंबर है.

अगर इसे जमा नहीं किया गया, तो आपकी अगली पेंशन रुक सकती है, और फिर दोबारा प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी. इसलिए बैंक, ऑनलाइन पोर्टल या आधार-आधारित सुविधा के माध्यम से इसे समय रहते जमा कर दें।

टैक्स से जुड़े कई कामों की अंतिम तारीख भी यही है (November 30 Deadline Important)

टैक्सपेयर्स के लिए भी 30 नवंबर बहुत अहम है. कई जरूरी अनुपालन इसी दिन तक पूरे करने होते हैं:

  • अक्टूबर 2025 में काटे गए TDS का स्टेटमेंट (सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M, 194S के अंतर्गत)
  • सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करने वालों के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख
  • किसी भी अंतरराष्ट्रीय समूह की कंस्टीट्यूएंट एंटिटी के लिए फॉर्म 3CEAA जमा करने की डेडलाइन भी यही है.

इनमें देरी करने पर पेनाल्टी, नोटिस और अतिरिक्त कंप्लायंस बोझ बढ़ सकता है।

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