सेंटर न्यूज एक्सप्रेस। देसराज भुट्टा
फिरोजपुर, 8 जून। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब अपने सामान के वजन पर विशेष ध्यान देना होगा। रेलवे ने साफ किया है कि कोच की श्रेणी के अनुसार ही सामान ले जाने की अनुमति है। निर्धारित सीमा से अधिक वजन का सामान मिलने पर यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना वसूला जा सकता है।
हर श्रेणी के लिए अलग नियम
रेलवे के अनुसार एसी प्रथम श्रेणी में 70 किलो, एसी द्वितीय श्रेणी में 50 किलो, एसी तृतीय श्रेणी और स्लीपर कोच में 40-40 किलो तथा सामान्य द्वितीय श्रेणी में 35 किलो तक सामान साथ ले जाया जा सकता है।
अतिरिक्त सामान के लिए उपलब्ध है सुविधा
यदि किसी यात्री के पास तय सीमा से अधिक सामान है तो उसे ट्रेन के लगेज वैन में बुक कराया जा सकता है। रेलवे का कहना है कि ऐसा करने से यात्रा के दौरान अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है।
सुरक्षित और सुगम यात्रा पर जोर
फिरोजपुर मंडल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपने सामान का वजन जांच लें और नियमों का पालन करें। अधिक सामान कोचों में रखने से यात्रियों की आवाजाही प्रभावित होने के साथ सुरक्षा संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करना और ट्रेन यात्रा को अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाना है।



