सेंटर न्यूज एक्सप्रेस। देसराज भुट्टा
दीवाली से पहले जालंधर में पटाखों की बिक्री के लिए इस बार बाजार पठानकोट रोड पर गांव राऊवाली में लगाया जाएगा। जिला प्रशासन ने करीब 5.5 एकड़ निजी जमीन को अस्थायी पटाखा बाजार के लिए मंजूरी दी है। जगह का चयन संबंधित विभागों की जांच और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद किया गया है। प्रशासन ने बाजार में दुकानों की बनावट से लेकर आवाजाही, पार्किंग और आग से बचाव तक कई शर्तें लागू की हैं।
सुबह से शाम तक तय रहेगा पटाखा बिक्री का समय
पटाखा विक्रेताओं को प्रशासन की ओर से निर्धारित समय के भीतर ही कारोबार करना होगा। बाजार में बिक्री का समय सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद दुकानदार पटाखों की बिक्री नहीं कर सकेंगे। बाजार में आने वाले दुकानदारों को भी सभी सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।
आम लोगों की एंट्री पिछले रास्ते से होगी
मार्केट में भीड़ और वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित रखने के लिए प्रवेश और निकासी का अलग प्रबंध किया गया है।
- आम लोगों और पटाखों की आवाजाही के लिए प्लॉट के पिछले हिस्से से एंट्री-एग्जिट होगी।
- नेशनल हाईवे की तरफ का रास्ता मुख्य रूप से एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए रखा जाएगा।
- आपातकालीन वाहनों के लिए अधिकतम 60 फीट चौड़ा रास्ता उपलब्ध रहेगा।
- मार्केट से कम से कम 15 मीटर दूर पार्किंग क्षेत्र बनाया जाएगा।
- पार्किंग और ट्रैफिक को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी बाजार के आयोजकों की होगी।
हाईवे से लेकर रिहायशी इलाके तक दूरी का हिसाब तय
पटाखों की दुकानों के आसपास पर्याप्त खाली जगह रखने के लिए प्रशासन ने अलग-अलग स्थानों से न्यूनतम दूरी निर्धारित की है।
- नेशनल हाईवे और पेट्रोल पंप से दुकानों की दूरी कम से कम 50 मीटर रखनी होगी।
- रिहायशी क्षेत्र से भी दुकानों की दूरी 50 मीटर या उससे अधिक होनी जरूरी है।
- फैक्ट्रियों और पार्किंग क्षेत्र से दुकानों को कम से कम 15 मीटर दूर रखना होगा।
- एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच कम से कम 3 मीटर का फासला रहेगा।
- हाई-वोल्टेज बिजली की लाइनों के नीचे या उनके आसपास दुकानें नहीं लगाई जा सकेंगी।
हर दुकान के पास आग बुझाने का इंतजाम अनिवार्य
पटाखों की बिक्री को देखते हुए प्रशासन ने दुकानदारों के लिए फायर सेफ्टी की व्यवस्था को अनिवार्य किया है।
- प्रत्येक दुकान के बाहर कम से कम 4 पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र रखने होंगे।
- हर दुकान के नजदीक 200 लीटर क्षमता का पानी का टैंक उपलब्ध रखना होगा।
- किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था मौके पर रहेगी।
- स्वास्थ्य विभाग को एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
शर्तों में लापरवाही पड़ी भारी तो खत्म होगी अनुमति
प्रशासन ने साफ किया है कि पटाखा बाजार में बिक्री करने वाले सभी दुकानदारों को एक्सप्लोसिव एक्ट और पंजाब सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। तय नियमों में किसी भी तरह की लापरवाही या उल्लंघन सामने आने पर प्रशासन बिना किसी पूर्व सूचना के मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर सकता है।
पुलिस से लेकर नगर निगम तक संभालेंगे मोर्चा
दीवाली के दौरान बाजार में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सिविल सर्जन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम और फायर ब्रिगेड को बाजार में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का जोर भीड़ नियंत्रण के साथ-साथ किसी भी आपात स्थिति में एंबुलेंस और फायर टेंडर की तत्काल पहुंच सुनिश्चित करने पर रहेगा।



