CENTRE NEWS EXPRESS (18 FEBRUARY) DESRAJ
India Got Latent Controversy: यूट्यूबर-पॉकास्टर रणवीर अलाहबादिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार (18 फरवरी) को सुनवाई हुई जिसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा ‘जो शब्द आपने चुने हैं, उससे मां-बाप शर्मिंदा होंगे, बहनें शर्मिंदा होंगी। पूरे समाज को शर्मिंदगी महसूस होगी। आपका विकृत मन है। आप और आपके गुर्गे घटिया मानसिकता के स्तर को पार कर चुके हैं। हमारे पास एक न्यायिक प्रणाली है, जो कानून के शासन से बंधी है।’
हाल ही में ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ शो में अश्लील टिप्पणी को लेकर देशभर में रणवीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को डांट लगाते हुए कहा, “इस तरह के व्यवहार की निंदा की जानी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि कोई सोचता है कि वह इतना लोकप्रिय हो गया है और किसी भी तरह के शब्द बोल सकता है, क्या वह पूरे समाज को हल्के में ले सकता है? क्या दुनिया में कोई है जो इस भाषा को पसंद करेगा? उनके दिमाग में बहुत गंदगी भरी है जो उन्होंने उगला है।”
रणवीर अलाहबादिया को गिरफ्तारी से राहत
हालांकि कोर्ट ने रणवीर इलाहबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है और उन्हें निर्देश दिया है कि वे जांच में शामिल हों। कोर्ट ने रणवीर का पासपोर्ट जब्त करने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड पर अब कोई और एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी। अब रणवीर अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ पाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को क्लब करने की मांग वाली रणवीर अलाहबादिया की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है और महाराष्ट्र, असम और जयपुर में दर्ज उनके खिलाफ एफआईआर पर गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके तहत जांच में शामिल होने में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी भी खतरे की स्थिति में रणवीर ‘जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा’ के लिए महाराष्ट्र और असम की स्थानीय पुलिस से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
जयपुर दर्ज हुई आरोपियों के खिलाफ FIR
‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में माता-पिता को लेकर अश्लील जोक्स मामले में यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा समेत अन्य के खिलाफ जयपुर में भी केस दर्ज किया गया है। ‘जय राजपूताना संघ’ की शिकायत पर जयपुर के साइबर पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ बीएनएस एक्ट, आईटी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।



