CENTRE NEWS EXPRESS (30 NOVEMBER DESRAJ)
देश में मोबाइल और मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करने का तरीका अब बदलने वाला है. केंद्र सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसके बाद WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai और Josh जैसे ज्यादातर ऐप तभी चल पाएंगे, जब फोन में SIM एक्टिव होगा।
यह नियम दूरसंचार विभाग (DoT) ने Telecommunication Cybersecurity Amendment Rules, 2025 के तहत जारी किया है. पहली बार ऐसा हुआ है कि मैसेजिंग ऐप्स को भी टेलीकॉम जैसी सख्ती में लाया गया है.
नया नियम क्या कहता है?
सरकार ने इन ऐप्स को एक नई कैटेगरी में रखा है, जिसे Telecommunication Identifier User Entities (TIUEs) कहा जा रहा है. इसके बाद ऐप कंपनियों को कुछ नियम मानना अनिवार्य होगा, जैसे:
- ऐप तभी चलेगा, जब फोन में SIM लगा हो और चालू हो
- SIM निकालते ही या बंद होते ही ऐप खुद-ब-खुद लॉगआउट हो जाएगा
- दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उसी नंबर से फिर से वेरिफिकेशन करना होगा
इन नए बदलावों को लागू करने के लिए ऐप कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया है।
WhatsApp Web पर भी सख्ती
जो लोग WhatsApp Web कई घंटों तक खुला छोड़ देते हैं, उनके लिए भी बड़ा बदलाव हुआ है. सरकार के नए नियम के अनुसार:
WhatsApp Web और ऐसे दूसरे वेब ऐप्स हर 6 घंटे में अपने-आप लॉगआउट हो जाएंगे, फिर से लॉगइन करने के लिए QR कोड स्कैन करना होगा. सरकार का कहना है कि कई लोग फर्जी नंबरों और विदेश से चलाए गए अकाउंट का इस्तेमाल करके अपराध कर रहे थे. यह नया सिस्टम ऐसी गतिविधियां रोकने में मदद करेगा.
सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
DoT का तर्क है कि अभी तक ज्यादातर ऐप सिर्फ पहली बार नंबर वेरिफाई करते हैं. उसके बाद SIM हट जाए, SIM बंद हो, या फोन में SIM रखा ही न हो फिर भी ऐप चलता रहता है. COAI का कहना है कि यह एक बड़ी सुरक्षा कमी है. साइबर अपराधी SIM निकालकर भी मैसेजिंग ऐप चला लेते हैं, ऐसे में उनकी लोकेशन या पहचान का पता लगाना मुश्किल हो जाता है.
सरकार चाहती है कि फर्जी अकाउंट कम हों, धोखाधड़ी वाले कॉल और मैसेज घटें, और अपराधियों की पहचान आसानी से की जा सके।



