Centre News Express (19 JULY DESRAJ)
बिलकिस बानो केस के सभी 11 दोषियों की सजा माफी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद 2 दोषियों ने इस फैसले को चुनौती दी थी जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया। दोषियों ने अब अपनी याचिका वापस ले ली है. इस केस में दोषी भगवानदास शाह और राधेश्याम के पास अब भी फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दाखिल करने का विकल्प है।
दोनों दोषियों ने इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और तर्क दिया था कि समान जजों की 2 बेंचों ने गुजरात सरकार के फैसले पर अलग-अलग रुख अपनाया है. दोषियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ही एक बेंच ने महाराष्ट्र की सरकार को उपयुक्त माना था और दूसरी ने गुजरात सरकार को. ऐसे में स्पष्ट करना चाहिए कि किस सरकार का फैसला उपयुक्त होगा.
दोषियों ने अपनी याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट करना चाहिए कि समान जजों की बेंच द्वारा दिए गए 2 विपरीत फैसलों में से कौन सा लागू किया जाएगा। याचिका में कहा गया था कि फैसला विरोधाभासी है और इसलिए इसे बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दोषियों ने अपनी याचिका वापस ले ली।