वोटर लिस्ट संशोधन अभियान के बीच लोगों से नाम जांचने की अपील
सेंटर न्यूज एक्सप्रेस। देसराज भुट्टा
पंजाब में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर प्रशासन सक्रिय है। राज्य भर में नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे अपनी वोटर सूची में दर्ज जानकारी की जांच करें और यदि नाम शामिल नहीं है, गलत दर्ज है या किसी अन्य राज्य में पंजीकृत है, तो समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें। सरकार का कहना है कि विभिन्न सरकारी सेवाओं और लाभों के लिए सही पहचान और रिकॉर्ड का अद्यतन होना महत्वपूर्ण है, इसलिए मतदाता सूची में सही जानकारी बनाए रखना भी जरूरी माना जा रहा है।
योजनाओं का लाभ लेने के लिए दस्तावेज अपडेट रखने की सलाह
राज्य सरकार की कई जनहित योजनाएं वर्तमान में चर्चा में हैं, जिनमें महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना और परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली योजना शामिल हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि नागरिक अपने सभी सरकारी रिकॉर्ड, पहचान पत्र और पते से संबंधित दस्तावेज समय-समय पर अपडेट रखें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में लोगों को वोटर लिस्ट में अपना नाम और विवरण जांचने की सलाह दी जा रही है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध
मतदाता सूची में नाम देखने के लिए चुनाव आयोग ने कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। नागरिक चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर “Search in Electoral Roll” विकल्प के माध्यम से अपना नाम खोज सकते हैं। इसके अलावा Voter Helpline मोबाइल ऐप के जरिए भी मतदाता संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से मिलकर भी मतदाता सूची की जांच की जा सकती है।
नया नाम जुड़वाने के लिए क्या करें?
यदि किसी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और उसका नाम किसी भी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो वह फॉर्म-6 भरकर नए मतदाता के रूप में आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ आयु प्रमाण और वर्तमान निवास से संबंधित दस्तावेज जमा करने होते हैं। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या संबंधित BLO के पास जाकर भी किया जा सकता है।
दूसरे राज्य से पंजाब में वोट स्थानांतरित कराने की प्रक्रिया
जो लोग पहले किसी अन्य राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत थे और अब पंजाब में स्थायी रूप से रह रहे हैं, वे फॉर्म-8 के जरिए अपना वोट ट्रांसफर कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पुराने वोटर आईडी की जानकारी और पंजाब के वर्तमान पते का वैध प्रमाण देना आवश्यक होता है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित व्यक्ति का नाम पंजाब की मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है।
समय रहते कर लें जांच
चुनाव विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मतदाता विवरण की समय रहते जांच करें और किसी भी त्रुटि को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ठीक करवाएं। इससे भविष्य में मतदान से लेकर अन्य प्रशासनिक कार्यों तक किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सकेगा।



